इंदौर लोकायुक्त की कार्रवाई में म.प्र. पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड के झोंनल कार्यालय सुभाष चौक में पदस्थ जूनियर इंजीनियर पुष्पेंद्र साहू को एक लाख रुपये की रिश्वत लेते हुए ट्रैप किया। आवेदक चाणक्य शर्मा की शिकायत पर यह कार्रवाई की गई, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया था कि उनके घरेलू विद्युत कनेक्शन के लिए 2 लाख रुपये की रिश्वत मांगी जा रही थी।
शिकायत के बाद इंदौर लोकायुक्त की कार्रवाई ।

आवेदक चाणक्य शर्मा, निवासी प्रिंस यशवंत रोड, इंदौर, ने लोकायुक्त पुलिस अधीक्षक राजेश सहाय के समक्ष 23 अक्टूबर 2024 को शिकायत दर्ज कराई थी कि उनके मकान में तीन व्यवसायिक विद्युत कनेक्शन पहले से लगे थे। नए घरेलू कनेक्शन के लिए जब उन्होंने आवेदन किया, तो जूनियर इंजीनियर पुष्पेंद्र साहू ने सर्वेक्षण के बाद 2 लाख रुपये की रिश्वत की मांग की।
ट्रैप कार्रवाई
शिकायत का सत्यापन होने के बाद, 24 अक्टूबर 2024 को लोकायुक्त टीम ने पुष्पेंद्र साहू को 1 लाख रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा। रिश्वत की यह रकम पुष्पेंद्र साहू के आउटसोर्स कर्मचारी अज़हरुद्दीन कुरैशी के माध्यम से प्राप्त की जा रही थी। दोनों आरोपियों के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण संशोधन अधिनियम की धारा 7 एवं 61(2) BNS के तहत कार्रवाई की जा रही है।
ट्रैप टीम
इस कार्रवाई में डीएसपी अनिरुद्ध वाधिया और आर.डी. मिश्रा के नेतृत्व में इंस्पेक्टर प्रतिभा तोमर, प्रधान आरक्षक प्रमोद यादव, आरक्षक पवन पटोरिया, शिवप्रकाश पाराशर, चंद्र मोहन बिष्ट, और सोनम चतुर्वेदी शामिल थे।
यह कार्रवाई भ्रष्टाचार के खिलाफ एक और मजबूत कदम है, जो दिखाती है कि रिश्वतखोरी के मामलों को गंभीरता से लिया जा रहा है और दोषियों को सजा दिलाने का प्रयास जारी रहेगा।
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