झाबुआ स्लाटर हाउस के लिए 7 दिन में जमीन चिन्हित करने के निर्देश
झाबुआ । खुले में बिना लाइसेंस मांस-मटन बेचने पर रोक के निर्देश के बाद अब प्रशासन हरकत में दिख रहा है । पिछले कई दिनों से स्लॉटर हाऊस के लिए जमीन की तलाश की जा रही है । कई जगहों पर जमीन देखी गई । आखिर में प्रशासन ने पूर्व में चिन्हित की गई मौजीपाड़ा की सर्वे नं. 54 में 0.800 हेक्टयर जमीन पर ही स्लॉटर हाऊस बनाने की कवायद शुरू होने जा रही है ।
एडीएम एस.एस. मुजाल्दा ने नगरपालिका सीएमओ को 7 दिन के भीतर चिन्हित स्थान पर अस्थायी शेड बनाने के निर्णय दिए हैं । साथ ही आवंटित भूमि का तत्काल सीमाकंन करके काम शुरू करे । चिन्हिंत व्यक्ति को दुकान आवंटित करे । वहां बिजली , यातायात के साथ सफाई का भी इंतजाम हो ।
एडीएम ने बैठक में निर्देश दिए कि प्रतिबंध के बावजूद शहर में खुले में बिक रहे मांस दुकानों पर नगरपालिका और पुलिस अमला संयुक्त कार्रवाई करे । साथ दुकानदारों को लाइसेंस बनवाने के लिए प्रेरित कर स्लॉटर हाऊस के लिए आवंटित जगह पर ही मांस की दुकानें संचालित इस बात को सुनिश्चित करें ।
दूसरी ओर दोपहर में मांस-मटन और मछली व्यापारी नगरपालिका पहुंच कर व्यापार करने और आवंटित स्थान को परिवर्तिन करने की मांग करने लगे । नगरपालिका सीएमओ जाबिर खान और नगरपालिका अध्यक्ष प्रतिनिधी बिट्टू सिंगार से काफी देर तक जगह को लेकर दुकानदारों की बहस चलती रही । लेकिन दोनों ने साफ कर दिया की , मांस को दुकानों में शहर में व्यवसाय करने की अनुमति नहीं दी जाएगी । शहर के बाहर जाकर व्यवसाय करें, ताकि किसी को परेशानी ना हो ।
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