झाबुआ। झाबुआ जिले के वरिष्ठ अधिवक्ता अशोक कुमार रुनवाल को भारत सरकार ने झाबुआ क्षेत्र में नोटरी के रूप में नियुक्त किया है। यह नियुक्ति भारत सरकार द्वारा नोटरी अधिनियम 1952 के अंतर्गत की गई है, जिसकी अवधि पांच वर्षों के लिए मान्य होगी।

इस नियुक्ति के तहत अशोक कुमार रुनवाल को शपथ पत्र, अनुबंध पत्र, किरायानामा, विक्रय पत्र (सेल डीड), वसीयतनामा सहित विभिन्न कानूनी दस्तावेजों की नोटरी प्रक्रिया संपादित करने का विधिक अधिकार प्राप्त होगा।

उनकी यह नियुक्ति भारत सरकार, विधि एवं न्याय मंत्रालय, नई दिल्ली से अनुमोदित की गई है। इस उपलब्धि पर क्षेत्र के अधिवक्ता समाज व नागरिकों ने उन्हें बधाई दी है!