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Jhabua Post - हेडर

खंडवा: महापौर की गाड़ी का चालान काटने पर ट्रैफिक टीआई का तबादला,

मध्यप्रदेश के खंडवा में एक पुलिस अधिकारी को मोटर व्हीकल एक्ट के तहत की गई कार्रवाई भारी पड़ गई। यातायात प्रभारी सौरभ सिंह कुशवाह ने 13 सितंबर को खंडवा महापौर अमृता यादव के वाहन का चालान काटा था। महापौर की गाड़ी की नंबर प्लेट पर 8055 को ‘बॉस’ की तरह लिखा गया था, जो परिवहन विभाग के तय मानकों के उल्लंघन में आता है। इस कार्रवाई के बाद से भाजपा नेताओं और नगर निगम के अधिकारियों ने विरोध जताया, जिसके चलते टीआई सौरभ सिंह कुशवाह का तबादला खंडवा से पुलिस मुख्यालय भोपाल कर दिया गया।

चालान और जुर्माना

चालानी कार्रवाई के दौरान जुर्माने की राशि महापौर अमृता यादव के बजाय नगर निगम के नेता प्रतिपक्ष दीपक मुल्लू राठौड़ से ली गई थी, जो इस मामले में जुड़ी एक और चर्चा का कारण बना। घटना के बाद महापौर और निगमाध्यक्ष सहित भाजपा के अन्य नेताओं ने पुलिस अधिकारी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई।

खंडवा महापौर की गाड़ी का चालान ।

खंडवा से ट्राफिक टीआई का तबादला

महापौर और भाजपा नेताओं की शिकायत के बाद खंडवा एसपी ने तुरंत प्रभाव से ट्रैफिक टीआई सौरभ सिंह कुशवाह को हटा दिया । अब पुलिस मुख्यालय ने उनका तबादला पुलिस मुख्यालय भोपाल कर दिया गया। यह घटना एक बड़े प्रशासनिक विवाद का कारण बन गई है, जिसमें पुलिस अधिकारियों की स्वतंत्र कार्रवाई और राजनीतिक हस्तक्षेप के बीच संतुलन को लेकर सवाल उठ रहे हैं।

अमानक नंबर प्लेट पर परिवहन विभाग की हिदायतें

सेट्रल मोटर व्हीकल एक्ट 1989 के नियम 50 के तहत हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट (HSRP) लगाना अनिवार्य है । ये नए और पुराने दोनों वाहनों के लिए अनिवार्य है । पहले से ही निर्देश दिया हुआ है कि वाहन मालिक केवल मानक नंबर प्लेट का ही उपयोग करें। बावजूद इसके, जब यातायात प्रभारी ने इस नियम के तहत महापौर के वाहन के खिलाफ कार्रवाई की, तो उसे राजनीतिक दबाव के कारण अपनी ड्यूटी निभाने की सजा भुगतनी पड़ी।

इस तबादले के बाद से पुलिस विभाग और राजनीतिक गलियारों में तीखी चर्चा हो रही है। कई लोग इसे पुलिस प्रशासन पर राजनीतिक दबाव का परिणाम मान रहे हैं । ये पूरा घटनाक्रम बताता है कि आम आदमी के लिए नियम कानून अलग होते हैं और माननीय के अलग । और जब कोई कर्तव्यनिष्ठ पुलिस अधिकारी कार्रवाई करता है उसका नतीजा इस तरह निकलकर सामने आता है ।

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