खाद की कालाबाजारी– जिले में किसानों को निर्धारित दर पर उर्वरक उपलब्ध कराने की दिशा में सख्ती जारी है। कृषि विभाग के जांच दल ने विकासखंड रामा के पारा क्षेत्र में स्थित उर्वरक विक्रेता भंडारी ब्रदर्स के प्रतिष्ठान का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान विक्रेता द्वारा निर्धारित दर से अधिक मूल्य पर उर्वरक बेचने और उर्वरक (नियंत्रण) आदेश 1985 की विभिन्न धाराओं का उल्लंघन पाए जाने पर पुलिस थाना झाबुआ में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है।
भंडारी ब्रदर्स पर लगे आरोप:
- धारा 3: उर्वरक की निर्धारित दर से अधिक मूल्य पर विक्रय।
- धारा 4: रेट लिस्ट का उचित स्थान पर प्रदर्शित न होना।
- धारा 5: कैश/क्रेडिट मेमो जारी न करना।
- आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 का उल्लंघन।
इस कार्रवाई में अनुविभागीय कृषि अधिकारी श्री एल. एस. चारेल, सहायक संचालक कृषि श्री एस.एस. रावत, उर्वरक निरीक्षक श्री विजय मौरे, प्रभारी वरिष्ठ कृषि अधिकारी श्री ज्वाला सिंगार सहित अन्य अधिकारी शामिल रहे।
जिले के किसानों से अपील की गई है कि वे अधिकृत विक्रेताओं से ही उचित मूल्य पर उर्वरक खरीदें और हर खरीदारी पर पक्का बिल अवश्य लें। किसी भी अनियमितता या अवैध गतिविधियों की सूचना तत्काल निकटतम कृषि कार्यालय में दें। यह कदम किसानों को शोषण से बचाने और उर्वरकों की कालाबाजारी पर लगाम लगाने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
खाद की कालाबाजारी रोकने के लिए कृषि विभाग की अपील:
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