झाबुआ: पेंशनर्स का टीडीएस कटने से मची हलचल, जानिए समाधान

पेंशनर्स का टीडीएस

पेंशनर्स का टीडीएस कटने एक गंभीर मुद्दा प्रोग्रेसिव्ह पेंशनर्स एसोसिएशन के सामने आया है । जिसमें बैंकों द्वारा पेंशनरों का टीडीएस (टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स) काटा जा रहा है। प्रोग्रेसिव्ह पेंशनर्स एसोसिएशन के कार्यकारी अध्यक्ष अरविंद व्यास और सुभाष दुबे ने जानकारी दी कि कई बुजुर्ग पेंशनर्स बैंक में बार-बार जाकर इस समस्या का हल खोजने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ पेंशनर्स को ऐसा भी महसूस हुआ कि वे साइबर क्राइम का शिकार हो गए हैं, क्योंकि उनकी पेंशन से रकम कटने के बाद वे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की विभिन्न शाखाओं में इसका कारण जानने पहुंचे।

पेंशनर्स का टीडीएस कटने पर बैंक प्रबंधन का स्पष्टीकरण ।

स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अधिकारियों के अनुसार, वर्ष 2023-24 के लिए टीडीएस उन पेंशनरों का काटा जा रहा है जिनका पैन कार्ड और आधार लिंक नहीं है। बैंक ने बताया कि जिन पेंशनर्स का टीडीएस कटा है, वे अपना आयकर रिटर्न दाखिल कर रिफंड का दावा कर सकते हैं।

पेंशनरों को क्या करना चाहिए?

श्री व्यास और श्री दुबे ने पेंशनरों से अनुरोध किया है कि वे घबराएं नहीं, बल्कि तत्काल अपने सीए से संपर्क करें और निम्नलिखित कदम उठाएं:

  1. पैन और आधार लिंक करवाएं: सबसे पहले पेंशनर्स को अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक करना चाहिए।
  2. रिवाइज्ड रिटर्न दाखिल करें: अगर टीडीएस कट गया है तो पेंशनर रिवाइज्ड रिटर्न दाखिल करके कटे हुए पैसे का रिफंड प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2024 है।
पेंशनर्स का टीडीएस कटने से मची हलचल

आयकर विभाग का नियम

नगर के चार्टर्ड अकाउंटेंट के अनुसार, आयकर विभाग के निर्देश पर बैंकों द्वारा टीडीएस की कटौती की जा रही है। जिन पेंशनरों की वार्षिक आय 2.50 लाख से अधिक है, उन पर टीडीएस लागू होता है। साथ ही जिनकी आय 5 लाख से ज्यादा है, उन्हें ₹5,000 का जुर्माना भरना पड़ सकता है, अगर उन्होंने सही समय पर रिटर्न दाखिल नहीं किया।

महत्वपूर्ण दस्तावेज और प्रक्रिया

  • जिन पेंशनरों के संयुक्त खाते (जॉइंट अकाउंट) हैं, उन्हें अपने और अपने जीवनसाथी दोनों के पैन कार्ड को आधार से लिंक करवाना आवश्यक है।
  • 75 वर्ष से कम आयु के पेंशनर्स, जिनकी आय ₹5 लाख से अधिक है, उन्हें फॉर्म 15G भरकर बैंक में जमा करवाना चाहिए ताकि टीडीएस की कटौती न हो।
  • जिन पेंशनर्स की आयु 80 वर्ष या अधिक है, उन्हें अक्टूबर महीने में बैंक में जाकर जीवित प्रमाण पत्र जमा करवाना जरूरी है। वहीं, 80 वर्ष से कम आयु वालों को नवंबर में यह प्रमाण पत्र जमा करना चाहिए।

बैंक और पेंशनरों की सहायता

बैंक प्रबंधन पेंशनरों की पूरी मदद करने का प्रयास कर रहा है। साथ ही, जिन पेंशनरों की केवाईसी (KYC) प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है, उन्हें बैंक में जाकर इसे जल्द से जल्द पूरा करना चाहिए, ताकि भविष्य में टीडीएस कटौती जैसी समस्याओं का सामना न करना पड़े।

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