वसूली के आदेश । जिला पंचायत झाबुआ के मुख्य कार्यपालन अधिकारी जितेन्द्र सिंह चौहान सरकारी राशि के दुरूपयोग पर बड़ी कार्रवाई की है । ग्राम पंचायत रन्नी, जनपद पंचायत थांदला के पूर्व सरपंच और सचिवों के खिलाफ वसूली और वेतनवृद्धि रोकने का आदेश जारी किया है। यह कार्रवाई मध्य प्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 92 के तहत की गई है।
सरकारी धन के दुरुपयोग का आरोप, इसलिए दिए वसूली के आदेश ।
ग्राम पंचायत रन्नी में वर्ष 2008-09 और 2011-12 के दौरान आंगनवाड़ी भवन निर्माणऔर उचित मूल्य की दुकान के कार्यों में अनियमितता पाई गई। जांच में पाया गया कि ग्राम पंचायत के पूर्व सरपंच श्रीमती कमला राजू कटारा और पूर्व सचिव प्रकाश अमलियार, भूरा झोड़िया एवं दलसिंह भूरिया ने ₹3,34,754 की सरकारी राशि का गलत तरीके से आहरण किया और उसका दुरुपयोग किया।
आरोपी प को दोषी मानते हुए उनके खिलाफ वसूली के आदेश पारित किए गए हैं:
- पूर्व सरपंच श्रीमती कमला राजू कटारा – ₹1,42,440
- पूर्व सचिव प्रकाश अमलियार – ₹24,938
- पूर्व सचिव भूरा झोड़िया – ₹1,42,438
- पूर्व सचिव दलसिंह भूरिया – ₹24,938
तीन सचिवों की वेतनवृद्धि रोकी गई
कार्य में लापरवाही बरतने के कारण तीन पूर्व सचिवों – प्रकाश अमलियार, भूरा झोड़िया और दलसिंह भूरिया की दो वेतनवृद्धियां (असंचयी) तत्काल प्रभाव से रोक दी गई हैं।
एक माह में राशि जमा करने के आदेश
जिला प्रशासन ने सभी आरोपियों को निर्देश दिया है कि वे एक माह के भीतर यह राशि मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत थांदला के कार्यालय में जमा करें। निर्धारित समय में राशि जमा न करने पर मध्य प्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 की धारा 146 और 147 के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी।