झाबुआ, 20 नवंबर 2024 – झाबुआ जिले और इसकी समस्त तहसीलों में 14 दिसंबर को इस वर्ष की अंतिम नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इस लोक अदालत में प्रकरणों का निराकरण राजीनामे और सुलह समझौते के आधार पर किया जाएगा। इसका उद्देश्य पक्षकारों को त्वरित और किफायती न्याय प्रदान करना है।
लोक अदालत की तैयारी
सफल आयोजन और अधिकतम प्रकरणों के समाधान के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण झाबुआ की अध्यक्ष एवं प्रधान जिला न्यायाधीश श्रीमती विधि सक्सेना के मार्गदर्शन में तैयारी की जा रही है। इसमें अधिवक्ता, बीमा कंपनियों, बैंकों, नगर पालिका, विद्युत वितरण कंपनी और अन्य प्रशासनिक अधिकारियों के साथ प्रीसिटिंग बैठकें आयोजित होंगी।
साथ ही, विधिक साक्षरता शिविरों के माध्यम से जनता को लोक अदालत के महत्व और लाभ के बारे में जागरूक किया जा रहा है। पक्षकारों को अधिक से अधिक संख्या में लोक अदालत में भाग लेने की सलाह दी जा रही है।
प्रकरणों का निपटान
निम्नलिखित प्रकार के समझौता योग्य प्रकरणों का निराकरण किया जाएगा:
- आपराधिक मामले
- सिविल विवाद
- विद्युत बिल विवाद
- मोटर दुर्घटना दावा मामले
- चेक बाउंस प्रकरण
- परिवार न्यायालय के नियमित मामले
- बैंक ऋण वसूली के प्रकरण
- नगर पालिका और विद्युत विभाग के वसूली के मामले
- उपभोक्ता प्रतितोष प्राधिकरण के मामले

लोक अदालत के लाभ
- त्वरित न्याय की प्राप्ति।
- न्याय प्रक्रिया में कम खर्च।
- सुलह समझौते के आधार पर विवादों का स्थायी समाधान।
- अदालतों का समय और संसाधन बचाने में मदद।
अधिवक्ताओं और पक्षकारों से अपील
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने अधिवक्ताओं और पक्षकारों से अपील की है कि वे अधिक से अधिक प्रकरणों को लोक अदालत में प्रस्तुत करें और त्वरित समाधान का लाभ उठाएं। ये न्यायपालिका की एक महत्वपूर्ण पहल हैं, जो विवादों का सुलह-समझौते के माध्यम से निपटान करती हैं। 14 दिसंबर को आयोजित यह लोक अदालत झाबुआ जिले के पक्षकारों के लिए विवादों के समाधान का एक अनूठा अवसर साबित होगी।

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