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Bus-Truck Driver Strike : हिट एंड रन कानून पर दूसरे दिन भी हड़ताल रही जारी, हाईकोर्ट ने दिया अहम फैसला ।

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हिट एंड रन कानून के विरोध में दूसरे दिन भी परिवहन चालकों की हड़ताल Bus-Truck Driver Strike जारी । झाबुआ में बस ट्रक और दूसरे परिवहन वाहनों के चक्के हड़ताल की वजह से थमे रहे । इसके पहले सोमवार को झाबुआ में सर्व चालक संघ ने झाबुआ में रैली निकाली और कलेक्ट्रेट पहुंच कर राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा ।

Bus-Truck Driver Strike चालकों ने निकाली रैली ।

Bus-Truck Driver Strike को हाईकोर्ट ने दिए चल खत्म करवाने के निर्देश

परिवहन वाहन चालकों ने संसोधित कानून को काला कानून बताया । संसोधित कानून में हिट एंड रन के मामले में चालक को 7 लाख का जुर्माना और 10 साल की सजा का प्रावधना किया गया है । पहले ये सजा 2 साल की थी । चालकों का कहना है कि चालक की गलती नहीं भी हुई और चालक हादसे के बाद मौके पर रूका तो उसे उग्र भीड़ का सामना करना पड़ सकता है, ऐसे में उसकी खुद की जान खतरे में पड़ सकती है । ऐसे में हादसे के बाद चालक का मौक पर रूककर घायलों की मदद करना चालक के लिए खतरे से खाली नहीं ।

दूसरी और चालकों का कहना है कि 10 लाख का भारी भरकम जुर्माना 10-20 हजार की नौकरी करने वाला ड्रायवर कहां से चुकाएगा । साथ 10 साल की सजा हो गई तो उसके पीछे उसके परिवार क्या होगा ।

मामले में मध्यप्रदेश-छत्तीसगढ़ में इसका विरोध प्रदर्शन जारी है । कई जगहों पर हिंसक घटनाएं भी सामने आ रही है । ट्रक-बस चालकों की हड़ताल के चलते जरूरी सामान की आपूर्ति भी प्रभावित हो रही है । खासकर पेट्रोल-डीजल को लेकर अफरा-तफरी मची हुई है । ईंधन केे स्टॉक खत्म होने की आशंका के चलते लोगों की पेट्रोल पंप पर कतारें देखी जा रही हैं ।

मामले में को लेकर मध्यप्रदेश हाईकोर्ट में याचिका भी दायर की गई है । जिसमें हाईकोर्ट ने सरकार को जल्द चालकों के साथ बात कर हड़ताल खत्म करवाने का आदेश दिए हैं । हड़ताल के चलते यात्री भी काफी परेशान हो रहे हैं । कई लोग जो यात्रा कर जिस जगह पहुंचे वहीं फंस गए हैं । बसचालकों की हड़ताल के चलते रेलवे स्टेशनों पर भी भीड़ देखी जा रही है । जरूरी सामने की आपूर्ति प्रभावित होने से सब्जियों के दामों में भी उछाल देखा जा रहा है ।

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