Bus-Truck Driver Strike . 2 दिन से चली आ रही है बस ट्रक चालकों की हड़ताल बुधवार को खत्म हो गई है। दिल्ली गृह सचिव के साथ चली लंबी बैठक के बाद तय हुआ कि चर्चा किए बिना हिट एंड रन कानून को लागू नहीं किया जाएगा। इसके बाद हड़ताल खत्म करने का ऐलान कर दिया गया है। और अब ड्राइवर अपने काम पर लौट रहे हैं। झाबुआ में भी बस स्टैंड पर बसों की आवाज ही शुरू हो चुकी है।

संसद में पारित और अब कानून बन चुकी भारतीय न्याया संहिता में हिट एंड मामले में हादसे के बाद बिना सूचना दिए भाग जाने पर ड्राइवर पर 7 लाख का जुर्माना और 10 साल की सजा का प्रावधान किया गया है।
Bus-Truck Driver Strike हिट एंड रन कानून के विरोध में थी ।
ड्राइवर इसी बात से नाराज है, इसी को लेकर विरोध कर रहे हैं। ड्राइवर्स इसे काला कानून बता रहे हैं। ड्राइवर्स का कहना है कि अगर हादसे के बाद ड्राइवर मौके पर रुका तो मोब लिंचिंग का शिकार हो सकता है, ऐसे में उसकी खुद की जान पर खतरा बन सकता है।
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