झाबुआ, 17 जुलाई 2025।
झाबुआ जिले में कृषि विभाग और राजस्व विभाग की संयुक्त टीम ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए उर्वरक और बीज विक्रेताओं पर शिकंजा कसा है। इस अभियान के तहत पेटलावद क्षेत्र में एक उर्वरक विक्रेता पर एफआईआर दर्ज की गई है, जबकि 8 बीज विक्रेताओं के लाइसेंस निलंबित कर दिए गए हैं। साथ ही, 2 उर्वरक विक्रेताओं के पंजीयन पत्र भी सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो के आधार पर निलंबित किए गए हैं।

बिना अनुमति 82 बैग उर्वरक भंडारण, FIR दर्ज
पेटलावद विकासखंड के ग्राम मठमठ में स्थित कामधेनु कृषि सेवा केंद्र के निरीक्षण के दौरान टीम को बिना अनुमति 82 बैग रासायनिक उर्वरक का अवैध भंडारण मिला। उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 के तहत इसे गंभीर उल्लंघन मानते हुए, फर्म के संचालक शिवम पिता गोविंद पाटीदार के खिलाफ पेटलावद थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई है। साथ ही, उसका उर्वरक बिक्री लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया।

अमानक बीज बेचने वाले 8 विक्रेताओं पर कार्रवाई
बीज गुणवत्ता नियंत्रण के तहत जिले के कई बीज विक्रेताओं से नमूने एकत्र कर उन्हें परीक्षण के लिए अधिकृत प्रयोगशाला भेजा गया था। जांच रिपोर्ट में निम्न गुणवत्ता पाए जाने पर 8 प्रतिष्ठानों के बीज विक्रय पंजीयन तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिए गए। इनमें निम्नलिखित प्रतिष्ठान शामिल हैं:
आजाद एग्रो एजेंसी, पेटलावद
वैभव निर्मल मेहता, पेटलावद
प्रदीप रमेशचंद्र मोन्नत, पेटलावद
चौधरी ट्रेडर्स, रायपुरिया
सपना एग्रो एजेंसी, रायपुरिया
साई सम्राट एग्रीटेक, थांदला
रमेशचंद्र चुन्नीलाल, थांदला
सांवरिया एग्रो एजेंसी, बामनिया
सोशल मीडिया पर वीडियो के आधार पर दो और लाइसेंस निलंबित
सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो के आधार पर गुरुकृपा ट्रेडर्स (थोक विक्रेता) और मुकेश अनोखीलाल भंडारी (फुटकर विक्रेता) – दोनों, पेटलावद में संचालित उर्वरक विक्रेताओं के लाइसेंस भी निलंबित कर दिए गए हैं।
किसानों से अपील: पंजीकृत विक्रेताओं से ही करें खरीददारी
कृषि विभाग ने जिले के समस्त किसानों से अपील की है कि वे केवल अधिकृत और पंजीकृत विक्रेताओं से ही बीज, उर्वरक और अन्य कृषि आदान निर्धारित दरों पर खरीदें और पक्का बिल अवश्य लें।
इस कार्रवाई को लेकर क्षेत्र में कृषि विभाग की सक्रियता और पारदर्शिता की सराहना की जा रही है।