इंदौर: आरटीओ कार्यालय की कुर्की । हंगामा और धक्कामुक्की

इंदौर: बकाया राशि का भुगतान न करने के कारण, कोर्ट के आदेश पर इंदौर के क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी (आरटीओ) कार्यालय में मंगलवार को कुर्की की..

आरटीओ कार्यालय की कुर्की

इंदौर: बकाया राशि का भुगतान न करने के कारण, कोर्ट के आदेश पर इंदौर के क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी (आरटीओ) कार्यालय में मंगलवार को कुर्की की गई। इस दौरान कोर्ट के आदेशवाहक और आरटीओ अधिकारियों के बीच जमकर हंगामा और धक्कामुक्की हुई। आदेश का पालन कराने आए अधिकारियों को देखकर आरटीओ के बाबू और एआरटीओ खुद को कार्यालय के केबिन में बंद कर लिया, जिससे स्थिति और तनावपूर्ण हो गई।

कोर्ट के आदेश की अवहेलना. आरटीओ कार्यालय की कुर्की के आदेश ।

मध्य प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम (एमपीएसआरटीसी) के बंद होने के बाद से, वहां के कर्मचारियों की पेंशन और वेतन से संबंधित 28,64,740 रुपये की वसूली के लिए 2014 में इंदौर आरटीओ को कोर्ट द्वारा भुगतान का आदेश दिया गया था। लेकिन इस आदेश का पालन नहीं होने के कारण पीड़ितों ने इंदौर जिला कोर्ट में मामला दायर किया था, जिसके बाद कोर्ट ने कुर्की के आदेश दिए थे।

हंगामे और बदसलूकी का माहौल

मंगलवार को जिला कोर्ट के आदेश पर कुर्की करने पहुंचे आदेशवाहकों के साथ आरटीओ कर्मचारियों ने जमकर बदसलूकी की। दोनों पक्षों में विवाद इतना बढ़ गया कि धक्कामुक्की की नौबत आ गई। आरटीओ के कर्मचारियों ने आदेशवाहकों को कार्यालय के भीतर जाने से रोकने की कोशिश की और इस दौरान माहौल गर्म हो गया।

एआरटीओ का प्रयास असफल

आरटीओ प्रदीप कुमार शर्मा की अनुपस्थिति में एआरटीओ राजेश गुप्ता कार्यालय में मौजूद थे। उन्होंने दोनों पक्षों को शांत करने का प्रयास किया, लेकिन स्थिति उनके नियंत्रण से बाहर हो गई। हालांकि, बाद में उन्होंने मामले पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया।

आरटीओ कार्यालय की कुर्की

कुर्की के दौरान सामान जब्त

कोर्ट के आदेश का पालन करते हुए आदेशवाहकों ने आरटीओ कार्यालय के कुछ सामान कुर्क करना शुरू कर दिया था। लेकिन बाद में आरटीओ अधिकारियों ने कोर्ट के आदेशवाहकों से समन प्राप्त कर लिया, जिसके बाद सुपुर्दगी नामा पर सभी कुर्क की गई वस्तुएं छोड़ दी गईं।

स्थिति का निपटारा

हालांकि इस घटना के बाद आरटीओ कार्यालय में तनावपूर्ण स्थिति बनी रही, परंतु कुर्की का कार्य बाद में रोक दिया गया। कोर्ट द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार, अब आरटीओ कार्यालय को बकाया राशि चुकानी होगी या फिर आगे की कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा।

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