झाबुआ (मध्य प्रदेश), 26 मई 2026: जिले में मिलावटखोरों और उपभोक्ताओं से अतिरिक्त वसूली करने वाले दुकानदारों के खिलाफ प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। नापतौल विभाग ने ग्राम पारा में एमआरपी (MRP) से अधिक कीमत वसूलने पर एक मेगा स्टोर के खिलाफ केस दर्ज किया है। वहीं, खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने एक अन्य किराना दुकान से करीब 34.8 किलोग्राम एक्सपायरी (अमानक) खाद्य सामग्री मौके पर ही नष्ट करवाई है।

ठंडा करने के नाम पर वसूले ₹15 अतिरिक्त
प्रशासन को सूचना मिली थी कि ग्राम पारा के बोरी रोड स्थित ‘महांकाल मेगा स्टोर’ पर सामग्री पर अंकित मूल्य से अधिक पैसे लिए जा रहे हैं।
- बनाया डमी ग्राहक: सूचना की तस्दीक के लिए नापतौल विभाग ने एक व्यक्ति को डमी ग्राहक बनाकर भेजा। ग्राहक ने दुकान से एक कोल्ड ड्रिंक की बोतल खरीदी, जिस पर एमआरपी ₹35 अंकित थी, लेकिन दुकानदार ने उसके ₹50 वसूले।
- विधिक एक्ट में केस दर्ज: नापतौल निरीक्षक कपिल कदम ने सूचना सही पाए जाने पर विधिक मापविज्ञान अधिनियम के तहत विक्रेता के विरुद्ध प्रकरण पंजीबद्ध किया है।
- मसालों और दालों की जांच: टीम ने मौके पर ही मसालों और दालों के कुल 29 नमूने लेकर उनका परीक्षण किया।
- आइस लॉली यूनिट्स पर कार्रवाई: खाद्य सुरक्षा अधिकारी राहुल सिंह अलावा ने ग्रामीण क्षेत्रों में दुकानों और आइस लॉली (पेप्सी) निर्माण इकाइयों का निरीक्षण कर 7 नमूने लिए, जिन्हें जांच के लिए राज्य की शासकीय खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला भेजा जा रहा है।
- 34 किलो एक्सपायरी सामग्री नष्ट: टीम ने ग्राम रजला स्थित ‘जोहरअली किराना दुकान’ का निरीक्षण किया, जहाँ से 34.8 किलोग्राम एक्सपायरी खाद्य सामग्री जब्त कर उसे मौके पर ही नष्ट करवा दिया गया।
कलेक्टर के निर्देशन में अभियान रहेगा जारी
खाद्य सुरक्षा अधिकारी राहुल अलावा ने बताया कि यह पूरी कार्रवाई कलेक्टर डॉ. योगेश तुकाराम भरसट के निर्देशन में की गई है। जिले में मिलावटखोरों और नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ आगामी महीनों में भी यह प्रभावी कार्रवाई निरंतर जारी रहेगी।

इस संयुक्त कार्रवाई दल में खाद्य सुरक्षा अधिकारी राहुल सिंह अलावा, वेलसिंह मोरी, नापतौल निरीक्षक कपिल कदम और श्रम सहायक संजय पंचाल मुख्य रूप से शामिल रहे।
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