झाबुआ में 17 लाख की ठगी: दूसरे की जमीन अपनी बताकर बेचा, पुलिस ने आरोपी जावेद खान को दबोचा,

झाबुआ (मध्य प्रदेश): झाबुआ कोतवाली पुलिस ने जमीन के नाम पर 17 लाख रुपये की धोखाधड़ी करने वाले एक शातिर आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी ने बिलिदोज स्थित एक ऐसी जमीन का सौदा कर लिया, जिसका वह मालिक ही नहीं था। शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपी जावेद खान पिता इब्राहिम खान (निवासी सुभाष…

screenshot 20260207 153344 gallery4098887538503751851

झाबुआ (मध्य प्रदेश):

झाबुआ कोतवाली पुलिस ने जमीन के नाम पर 17 लाख रुपये की धोखाधड़ी करने वाले एक शातिर आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी ने बिलिदोज स्थित एक ऐसी जमीन का सौदा कर लिया, जिसका वह मालिक ही नहीं था। शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपी जावेद खान पिता इब्राहिम खान (निवासी सुभाष मार्ग, झाबुआ) को हिरासत में ले लिया है। फिलहाल आरोपी पुलिस रिमांड पर है और जल्द ही उसे कोर्ट में पेश किया जाएगा।

screenshot 20260207 153344 gallery4098887538503751851

क्या है पूरा मामला?

प्राप्त जानकारी और पुलिस को दी गई शिकायत के अनुसार, फरियादी रेशमा कुरैशी और उनके पति जाकिर कुरैशी के साथ यह धोखाधड़ी हुई है। आरोपी जावेद खान ने ग्राम बिलिदोज स्थित सर्वे नंबर 78/3 की भूमि को खुद के स्वामित्व की बताते हुए सौदा किया था।

जावेद ने फरियादी को भरोसा दिलाया कि वह जमीन का मालिक है और 15×40 फीट के 7 भूखंड (प्लॉट) बेचने का अनुबंध 42 लाख रुपये में किया।

किश्तों में ऐंठे 17 लाख रुपये

आरोपी की बातों में आकर फरियादी ने दिनांक 24.07.24 को 7 लाख रुपये नकद बतौर एग्रीमेंट दिए। इसके बाद जावेद ने रजिस्ट्री का झांसा देकर 17.11.2024 को फिर से 10 लाख रुपये ले लिए। इस तरह आरोपी ने कुल 17 लाख रुपये ठग लिए।

ऐसे खुला राज

जब फरियादी ने रजिस्ट्री के लिए दबाव बनाया, तो आरोपी जावेद टालमटोल करने लगा। हद तो तब हो गई जब हुडा स्कूल के पास आरोपी ने फरियादी के साथ दुर्व्यवहार किया और पैसे लौटाने से साफ इनकार कर दिया। शक होने पर जब फरियादी ने राजस्व रिकॉर्ड निकलवाए, तो पता चला कि जिस जमीन का सौदा जावेद ने किया है, वह असल में निकेत छाजेड़, सत्यम मिश्रा, हितेश जैन, सचिन सोनी और केशव सोनी के नाम पर दर्ज है। असली मालिकों ने पुलिस को बताया कि वे जावेद को जानते तक नहीं हैं। जनसुनवाई में भी दो बार धोखाधडी को लेकर शिकायत की गई थी।

पुलिस कार्रवाई

धोखाधड़ी का खुलासा होने पर कोतवाली पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 318(4) के तहत मामला दर्ज कर आरोपी जावेद खान को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस उससे पूछताछ कर रही है कि क्या उसने अन्य लोगों के साथ भी ऐसी ठगी की है।

लेखक के बारे में

प्रातिक्रिया दे

आपका ईमेल पता प्रकाशित नहीं किया जाएगा. आवश्यक फ़ील्ड चिह्नित हैं *

About the Author

virendra singh rathore
virendra singh rathore

virendra singh rathore

संस्थापक और संपादक है, 15 साल से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं । नेशनल,रीजनल चैनल में रिपोर्टिंग का अनुभव । डिजिटल पत्रकार के रूप मे भी सक्रिय हैं.

Search the Archives

Access over the years of investigative journalism and breaking reports