पेटलावद/करवड़: पेटलावद थाना क्षेत्र (Petlawad Police Station) के करवड़ चौकी के तहत आने वाले एक गांव में नाबालिग बालिका के साथ हुई छेड़खानी की घटना में पुलिस ने सख्त कार्रवाई की है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) और पॉक्सो एक्ट (POCSO Act) की गंभीर धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है।

इन धाराओं में दर्ज हुआ मामला (FIR Details)
पुलिस द्वारा साझा की गई जानकारी और दर्ज FIR (क्रमांक 0491) के अनुसार, आरोपी मनोहर के खिलाफ निम्नलिखित धाराओं के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया है:
- भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023:
- धारा 74, धारा 75(1)(i), पॉक्सो एक्ट (POCSO Act), 2012, धारा 11/12, के तहत कार्रवाई हुई!
राहगीरों ने रंगे हाथों पकड़ा था
घटना 11 दिसंबर 2025 की दोपहर करीब 3:00 बजे की है। आंगनबाड़ी भवन के पीछे झाड़ियों से बच्ची के रोने की आवाज सुनकर राहगीरों ने मौके पर जाकर देखा, तो आरोपी मनोहर 8 वर्षीय बालिका के साथ जबरदस्ती कर रहा था। राहगीरों ने उसे मौके पर ही दबोच लिया और डायल 112 को सूचना दी। बच्ची के शरीर पर नाखूनों के निशान मिले थे, जो आरोपी की हैवानियत बयां कर रहे थे।
पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार!
पेटलावद के प्रभारी एसडीओपी नीरज नामदेव ने बताया कि सूचना मिलते ही पुलिस ने तत्परता दिखाई। आरोपी को हिरासत में ले लिया गया है और मेडिकल प्रक्रिया के बाद उसे न्यायालय में पेश किया जाएगा। पुलिस का कहना है कि महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराधों में जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जा रही है।





