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झाबुआ: स्कूलों के पास बिक रहे तम्बाकु उत्पाद, 143 दुकानदारों पर जुर्माना, 6400 रुपये वसूले गए

झाबुआ: स्कूलों के पास बिक रहे तम्बाकु उत्पाद

झाबुआ जिले में सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम 2003 (कोटपा) के तहत बड़ी कार्रवाई की गई। शैक्षणिक संस्थानों के 100 मीटर के दायरे में तंबाकू उत्पाद बेचने वाले दुकानदारों के खिलाफ संयुक्त टीम ने जांच की और 143 दुकानदारों पर जुर्माना लगाया। इस कार्रवाई में कुल 6400 रुपये की राशि वसूल की गई।

मुख्य कार्रवाई का विवरण:

  • नगर पालिका झाबुआ: 28 दुकानों की जांच की गई, जिनमें से 1600 रुपये का जुर्माना वसूला गया और 4 दुकानदारों को चेतावनी दी गई।
  • नगर परिषद थांदला: 100 दुकानों की जांच की गई, जिसमें 3800 रुपये का जुर्माना लगाया गया और 19 दुकानदारों पर चालानी कार्रवाई हुई।
  • नगर परिषद राणापुर: 6 दुकानों की जांच के दौरान 3 दुकानों से गुटखा और पाउच जब्त किए गए और पंचनामा बनाया गया।
  • नगर परिषद मेघनगर: 5 दुकानों से 1000 रुपये का जुर्माना वसूला गया।
  • नगर परिषद पेटलावद: 4 दुकानों की जांच के बाद तंबाकू उत्पाद जब्त किए गए और पंचनामा तैयार किया गया।
झाबुआ: स्कूलों के पास बिक रहे तम्बाकु उत्पाद

चेतावनी जारी

संयुक्त दल ने सभी दुकानदारों को सख्त चेतावनी दी है कि भविष्य में शैक्षणिक संस्थानों के पास सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पादों की बिक्री न करें। ऐसा करने पर कठोर कार्रवाई की जाएगी।

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