भोपाल। पुलिस मुख्यालय, मध्यप्रदेश ने प्रदेश के थानों में पदस्थ पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों के स्थानांतरण को लेकर सख्त निर्देश जारी किए हैं। पत्र क्रमांक 1520/2025 के माध्यम से पुलिस आयुक्त इंदौर/भोपाल तथा सभी पुलिस अधीक्षकों को यह आदेश जारी किया गया है।
पुलिस मुख्यालय ने स्पष्ट किया है कि लंबे समय तक थानों में एक ही पद पर कार्यरत रहने से कार्यप्रणाली में पारदर्शिता और जनता के प्रति जवाबदेही प्रभावित होती है। इसके चलते थानों में समय-समय पर पदस्थ अधिकारियों और कर्मचारियों का स्थानांतरण आवश्यक है। इससे न केवल अधिकारियों की कार्यक्षमता बढ़ेगी बल्कि जनता की शिकायतों की संभावना भी कम होगी।

मुख्यालय द्वारा पूर्व में जारी आदेशों के अनुपालन में शिथिलता को देखते हुए पुनः कड़ाई से निर्देश जारी किए गए हैं:
- किसी भी थाने में किसी भी कर्मचारी या अधिकारी की एक पद पर पदस्थापना की अवधि सामान्यतः 4 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- यदि किसी अधिकारी/कर्मचारी की पदस्थापना अवधि पूरी हो चुकी हो, तो उसे उसी थाने में पुनः पदस्थ न किया जाए।
- किसी भी कर्मचारी की पूर्व पदों पर किसी एक थाने में पदस्थापना में कम से कम 4 वर्ष का अंतराल अनिवार्य होगा।
- उपनिरीक्षक स्तर के अधिकारी अथवा कर्मचारियों के एक ही अनुमंडल या विभिन्न थानों पर एक ही पद पर लगातार 10 वर्षों से अधिक पदस्थ रहने पर स्थानांतरण अनिवार्य किया जाएगा।
पुलिस मुख्यालय ने निर्देश दिया है कि स्थानांतरण उपयुक्त सेवाकाल एवं स्थानीयता के साथ-साथ अटैचमेंट की स्थिति को भी ध्यान में रखकर किए जाएं।