हत्या के मामले में कोर्ट ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा ।

झाबुआ जिले के काकनवानी थाने से जुड़े एक हत्या के मामले में कोर्ट ने आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है । साथ ही उन पर 10 हजार का जुर्माना भी लगाया है । घटना अप्रैल 2023 की है । म़तक का नाम नान्तु है । जिसकी हत्या के लिए कोर्ट ने जीतमल रावत…

गौ वंश हत्या मामले में कोर्ट में पेश आरोपी ।

झाबुआ जिले के काकनवानी थाने से जुड़े एक हत्या के मामले में कोर्ट ने आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है । साथ ही उन पर 10 हजार का जुर्माना भी लगाया है । घटना अप्रैल 2023 की है । म़तक का नाम नान्तु है । जिसकी हत्या के लिए कोर्ट ने जीतमल रावत और पांगली रावत को सजा सुनाी है ।

काकनवानी थाने के थेथम गांव में हुई थी हत्या ।

काकनवानी थाने के तहत आने वाले थेथम गांव में 29 अप्रैल 2023 को आरोपी दितमल और पांगली के घर में नान्तु की खून से सनसनी हुई लाश मिली थी । जिसके सिर, दोनो हाथ ,कोख में धारदार हथियार की गंभीर चोट थी । मामले में काकनवानी थाना पुलिस अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया था ।


इस हत्याकांड की विवेचना निरी. दिनेश रावत के ने की थी । मामले में 16 जुलाई को अपना फैसला सुनाते हुए माननीय न्यायालय व्दितीय अपर सत्र न्यायाधीश जिला झाबुआ सुभाष सुनहरे द्वारा धारा 302 सहपठित धारा 34 भा.द.वि. के दोनों आरोपियों को सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई , साथ ही दोनों पर 10000-10000 हजार रुपए का अर्थदंड से दण्डित किया गया। प्रकरण का प्रतिनिधित्व जुवानसिंह डावर, अपर लोक अभियोजक ने किया ।

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virendra singh rathore
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संस्थापक और संपादक है, 15 साल से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं । नेशनल,रीजनल चैनल में रिपोर्टिंग का अनुभव । डिजिटल पत्रकार के रूप मे भी सक्रिय हैं.

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