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नाबालिग बालिका से दुष्कर्म के आरोपी को आजीवन सश्रम कारावास, झाबुआ विशेष न्यायालय का बड़ा फैसला

झाबुआ जिले में 21 जुलाई से 23 जुलाई तक वनाधिकार कानून और पेसा एक्ट के क्रिय 20250724 185601 00006981249799241375505


22 जुलाई 2025 झाबुआ।
झाबुआ की विशेष पॉक्सो अदालत ने एक नाबालिग बालिका को बहला-फुसलाकर भगाकर ले जाने और उसके साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को दोषी मानते हुए आजीवन सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने यह फैसला सोमवार को सुनाया।
यह मामला 16 मार्च 2021 का है, जब पीड़िता के माता-पिता कोर्ट पेशी के लिए झाबुआ गए थे। शाम करीब 5 बजे लौटने पर उन्हें घर पर उनकी 17 वर्षीय बेटी नहीं मिली। उन्होंने रिश्तेदारों और आसपास खोजबीन की, लेकिन लड़की का कोई पता नहीं चला। संदेह के आधार पर उन्होंने आरोपी रोहित पिता केतरूस बबेरिया निवासी राणापुर पर बेटी को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने का आरोप लगाया।

झाबुआ जिले में 21 जुलाई से 23 जुलाई तक वनाधिकार कानून और पेसा एक्ट के क्रिय 20250724 185601 00006981249799241375505

झाबुआ कोतवाली पर हुई  रिपोर्ट एवं गिरफ्तारी
मामले में थाना झाबुआ में अपराध क्रमांक 640/2021 दर्ज किया गया। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए पीड़िता को दस्तयाब किया और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ व साक्ष्यों के आधार पर गंभीर धाराएं जोड़ी गईं, जिनमें IPC की धारा 366, 376, 376(2)(एन) व पॉक्सो एक्ट की धारा 5(एल)/6, 5(जे)(ii)/6 शामिल थीं।


इस प्रकरण की जांच उपनिरीक्षक हीरालाल मालीवाड़ द्वारा की गई। साक्ष्यों एवं गवाहों के आधार पर न्यायालय ने आरोपी को दोषी पाया।

अदालत ने सुनाया  फैसला
माननीय अपर सत्र एवं विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) श्री सुभाष सुनहरे ने आरोपी रोहित बबेरिया (उम्र 22 वर्ष) को दोषसिद्ध मानते हुए आजीवन सश्रम कारावास और ₹5000 के अर्थदंड से दंडित किया।
शासन की ओर से विशेष लोक अभियोजक श्रीमती मनीषा मुवेल ने सशक्त और प्रभावी पैरवी की।

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