झाबुआ में किरायेदारों की जानकारी देना अनिवार्य

झाबुआ में किरायेदारों की जानकारी देना अनिवार्य बाहरी व्यक्तियों पर नजर रखने धारा 163 (2)के तहत सख्त आदेश जारी झाबुआ, 04 दिसंबर 2025 जिले में कानून-व्यवस्था को चुस्त-दुरुस्त रखने और असामाजिक तत्वों पर अंकुश लगाने के लिए जिला प्रशासन ने बड़ा कदम उठाया है। अपर जिला दण्डाधिकारी चंदरसिंह सोलंकी ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 की…

jhabua police

झाबुआ में किरायेदारों की जानकारी देना अनिवार्य

बाहरी व्यक्तियों पर नजर रखने धारा 163 (2)के तहत सख्त आदेश जारी

झाबुआ, 04 दिसंबर 2025 जिले में कानून-व्यवस्था को चुस्त-दुरुस्त रखने और असामाजिक तत्वों पर अंकुश लगाने के लिए जिला प्रशासन ने बड़ा कदम उठाया है। अपर जिला दण्डाधिकारी चंदरसिंह सोलंकी ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 की धारा 163 (2)के तहत पूरे जिले में प्रतिबंधात्मक आदेश जारी कर दिया है। यह आदेश 27 नवंबर 2025 से 27 जनवरी 2026 तक प्रभावी रहेगा।

jhabua police

क्या है नया नियम?

  • मकान, दुकान या कोई भी संपत्ति किराए पर देने से पहले मालिक को संबंधित थाने में लिखित सूचना देनी होगी।
  • किरायेदार का आधार कार्ड, वोटर आईडी या ड्राइविंग लाइसेंस की कॉपी रखना अनिवार्य।
  • घरेलू नौकरानी, ड्राइवर, दुकान कर्मचारी लगाने से पहले भी थाने में सूचना देनी होगी।
  • होटल, लॉज, धर्मशाला, गेस्ट हाउस, रिसोर्ट में ठहरने वाले हर व्यक्ति का पहचान-पत्र लेना और हर माह थाने को सूची भेजना जरूरी।
  • डिलीवरी ब्वॉय, कूरियर कर्मचारी और प्रायवेट सिक्योरिटी गार्ड्स की पूरी जानकारी थाने में जमा करनी होगी।

क्यों पड़ा यह कदम? झाबुआ जिला गुजरात और राजस्थान की सीमा से लगा होने के कारण बाहरी लोगों का आवागमन अधिक रहता है। पुलिस को मिली रिपोर्ट के अनुसार कई मकान मालिक बिना सूचना दिए किरायेदार रख रहे थे, जिससे अपराधियों को छिपने की जगह मिल रही थी। पुलिस अधीक्षक के प्रतिवेदन के बाद प्रशासन ने यह सख्ती दिखाई है।

उल्लंघन करने पर क्या होगी कार्रवाई? आदेश का पालन न करने पर भारतीय न्याय संहिता-2023 की धारा 223 के तहत मुकदमा दर्ज होगा और सजा का प्रावधान है। जिला प्रशासन का कहना है कि यह कदम केवल जनसुरक्षा और शांति बनाए रखने के लिए उठाया गया है। आम नागरिकों से सहयोग की अपील की गई है।

लेखक के बारे में

प्रातिक्रिया दे

आपका ईमेल पता प्रकाशित नहीं किया जाएगा. आवश्यक फ़ील्ड चिह्नित हैं *

About the Author

virendra singh rathore
virendra singh rathore

virendra singh rathore

संस्थापक और संपादक है, 15 साल से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं । नेशनल,रीजनल चैनल में रिपोर्टिंग का अनुभव । डिजिटल पत्रकार के रूप मे भी सक्रिय हैं.

Search the Archives

Access over the years of investigative journalism and breaking reports