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Jhabua news: फतीपुरा हादसा, FIR दर्ज, अवैध रेत परिवहन पर ₹4.65 लाख जुर्माना

Jhabua, August 30, 2025। झाबुआ जिले की तहसील रामा के ग्राम फतीपुरा में आज सुबह बड़ा हादसा हो गया। सुबह लगभग 4:30 बजे झिरी से कल्याणपुरा मार्ग पर रेत से भरा ट्रक (वाहन क्रमांक GJ 34 T 9394) अनियंत्रित होकर चौरण माता चौराहा पर देसिंह मेडा के मकान में जा घुसा। इस हादसे में मकान मालिक देसिंह पिता नुरा मेडा (30), उनकी पत्नी रमिला (32) और छह वर्षीय पुत्री आरोही की मौके पर ही मौत हो गई।

FIR दर्ज, ट्रक जब्त

कालीदेवी थाना पुलिस ने इस घटना पर बीएनएस की धारा 106(1), 325 और मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 184 के तहत एफआईआर दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी है। हादसे के बाद ट्रक को जब्त कर थाना परिसर में खड़ा किया गया है।

अवैध रेत परिवहन पर ₹4,65,625 का अर्थदंड

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खनिज विभाग ने जांच में पाया कि ट्रक बिना रॉयल्टी पास के रेत का परिवहन कर रहा था। इस पर मध्यप्रदेश अवैध (खनन, परिवहन तथा भण्डारण का निवारण) नियम 2022 के तहत ₹4,65,625 का अर्थदंड अधिरोपित करने के लिए अपर कलेक्टर न्यायालय में प्रकरण पंजीबद्ध कर भेजा गया है।

चालक-वाहन मालिक की पहचान

मौके पर हुई जांच में चालक का नाम इडा डावर (निवासी अलीराजपुर) और वाहन मालिक का नाम गुलिया बामनिया (निवासी अलीराजपुर) सामने आया है।

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RTO की बड़ी कार्रवाई

जिला परिवहन अधिकारी झाबुआ श्रीमती कृतिका मोहटा ने बताया कि यह वाहन गुजरात के छोटा उदयपुर जिला परिवहन कार्यालय में इदलसिंह निगवाल पिता दुकलसिंह के नाम पंजीकृत है। दुर्घटना के बाद वाहन चलने योग्य नहीं पाया गया।
इस पर RTO झाबुआ ने छोटा उदयपुर RTO को पत्र भेजकर वाहन का पंजीकरण प्रमाणपत्र निलंबित करने, परमिट व फिटनेस निरस्त करने की कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा है।