Jhabua Police Action: गुजरात से आकर झाबुआ की सीमा में जुए की महफिल सजाने वालों पर पुलिस ने बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक की है। झाबुआ पुलिस अधीक्षक (SP) श्री देवेंद्र पाटीदार के कड़े निर्देशों के बाद जिले में अवैध गतिविधियों पर लगाम कसी जा रही है। इसी कड़ी में चौकी पिटोल (थाना झाबुआ) पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए इंदौर-अहमदाबाद हाईवे पर स्थित एक होटल में चल रहे जुआखाने का भंडाफोड़ किया है।
अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री प्रतिपाल सिंह महोबिया और एसडीओपी झाबुआ श्री कमलेश शर्मा के मार्गदर्शन में पिटोल पुलिस ने 5 जुआरियों और होटल संचालक को रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

Jhabua Police Action: हाईवे के ‘सागर होटल’ में चल रहा था दांव
मंगलवार, 11 अगस्त 2026 को चौकी पिटोल पुलिस को मुखबिर से एक सटीक सूचना मिली थी। मुखबिर ने बताया कि इंदौर-अहमदाबाद हाईवे (नेशनल हाईवे 47) पर स्थित ‘सागर होटल’ के ऊपरी कमरे में कुछ लोग ताश के पत्तों पर हार-जीत का बड़ा दांव लगा रहे हैं।
सूचना को पुख्ता मानकर पुलिस टीम ने बिना देरी किए सागर होटल में दबिश दी। पुलिस के पहुंचते ही कमरे में हड़कंप मच गया। वहां 5 व्यक्ति ताश के पत्तों और नकदी के साथ जुआ खेलते हुए पकड़े गए। पूछताछ में सभी ने पैसे लगाकर हार-जीत का दांव खेलने का जुर्म कबूल कर लिया।
26 हजार कैश और 5 मोबाइल सहित 81 हजार का माल जब्त

पुलिस ने जब इन जुआरियों की अलग-अलग तलाशी ली, तो उनके पास से कुल 26,700 रुपये नगद, 5 एंड्रॉयड मोबाइल फोन और ताश की गड्डी बरामद हुई। जब्त किए गए इस पूरे मशरूका की कुल कीमत लगभग 81,700 रुपये आंकी गई है।
पुलिस ने इन 6 आरोपियों को किया गिरफ्तार: पकड़े गए जुआरियों में से 5 आरोपी पड़ोसी राज्य गुजरात (दाहोद) के रहने वाले हैं, जिन्हें होटल संचालक ने अपने यहां पनाह दे रखी थी:
- विजय पिता सुरेश चंद बढ़तवाल (होटल संचालक), निवासी पिटोल।
- दीपल पिता सतीश देसाई (उम्र 40 वर्ष), निवासी बंजारवाड़ा, दाहोद (गुजरात)।
- अमित पिता रतनसिंह गणावा (उम्र 32 वर्ष), निवासी रायली अर्बन हॉस्पिटल, दाहोद (गुजरात)।
- राजुभाई पिता बच्चुभाई बारिया (उम्र 41 वर्ष), निवासी वरमखेड़ा, थाना सालार, दाहोद (गुजरात)।
- बाला पिता खुमान डामोर (उम्र 45 वर्ष), निवासी संगा फलिया, दाहोद (गुजरात)।
- धारू पिता कालिया भाई बारिया (उम्र 50 वर्ष), निवासी मांडव रोड, दाहोद (गुजरात)।
पुलिस ने इन सभी आरोपियों के खिलाफ धारा 13 जुआ एक्ट एवं धारा 112 बी.एन.एस. के तहत अपराध क्रमांक 758/2026 पंजीबद्ध कर विवेचना शुरू कर दी है।
इस पूरी कार्रवाई में पिटोल पुलिस चौकी के उप निरीक्षक श्री अशोक बघेल, सउनि सुरसिंह चौहान, प्रधान आरक्षक दिलीप डावर, आरक्षक कैलाश सोलंकी और अशरफ खान का महत्वपूर्ण योगदान रहा।
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