गौ वध करने वाले आरोपियों को दो साल की सजा,5-5 हजार का जुर्माना ।

गौ वध करने वाले आरोपियों को दो साल की सजा,5-5 हजार का जुर्माना ।

गौ वंश हत्या मामले में कोर्ट में पेश आरोपी ।


गौ वध करके मांस रखने वाले दो आरोपियों का झाबुआ कोर्ट ने दो साल की सजा और 5 हजार रूपए का जुर्माना लगाया है । मामला मार्च 2019 की है । मामले में माननीय मुख्‍य न्‍यायिक मजिस्‍ट्रेट झाबुआ, ने आरोपीगण माना पिता तौलिया डामोर उम्र 55 साल, नाजू पिता धन्‍ना डामोर 22 साल निवासीगण फुलधाबड़ी को दोषी पाते हुये धारा 4/9 गौवंश प्रतिषेध अधिनियम में 2-2 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 5000-5000 रुपये के अर्थदण्‍ड से दंडित किया है । शासन की ओर से प्रकरण में संचालन राजेन्द्र सिंह अलावा, एडीपीओ ने किया ।


सहायक जिला मीडिया प्रभारी (अभियोजन श्रीमति शीला बघेल, एडीपीओ झाबुआ ने बताया कि दिनांक 23.03.2019 को फुलधावड़ी में गाय का वध करने की सूचना कोतवाली पुलिस को मिली थी । सूचना मिलने के बाद पुलिस की टीम मौके पर पहुंची । तो पांच लोग गाय का वध कर मांस काटते हुए नजर आए । पुलिस ने मौके से चार लगों को पकड़ जबकि एक व्यक्ति पुलिस को देखकर भागने में सफल रहा ।

WEB ADD 1

पूछताछ करने पर आरोपी माना ने राणापुर भगोरिया हाट से गाय का वध कर मांस खाने के लिये लाना एवं उसके लडके, दिनेश व नाजू एवं अन्य के साथ मिलकर गाय का वध करना व मांस निकालना बताया। आरोपी नाजू से प्रतिबंधित हथियार जब्त कर आरोपियों पर धारा 4, 6, 9 गौवंश वध प्रतिषेध अधिनियम एवं 25 – बी आयुध अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया था । मामले में अनुसंधान पूरा करके अभियोग पत्र कोर्ट पेश किया गया था ।


गौ वध मामले में कोर्ट ने सुनाई 2 साल की सजा ।

सुनवाई के दौरान माननीय मुख्‍य न्‍यायिक मजिस्‍ट्रेट झाबुआ, जिला झाबुआ ने दिनांक 04.04.2024 को निर्णय पारित करते हुए आरोपीगण माना पिता तौलिया डामोर उम्र 55 साल, नाजू पिता धन्‍ना डामोर 22 साल निवासीगण फुलधाबड़ी को दोषी पाते हुये धारा 4/9 गौवंश प्रतिषेध अधिनियम में 2-2 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 5000-5000 रुपये के अर्थदण्‍ड से दंडित किये गये । शासन की ओर से प्रकरण में संचालन राजेन्‍द्रपाल सिंह अलावा, एडीपीओ ने किया ।

वीडियो खबर देखने के लिए हमारे चैनल को सबस्क्राइब करें । और अधिक खबरों के लिए पढ़ते रहिए WWW.jhabuapost.com । लोकल भी ग्लोबल भी ।

लेखक के बारे में

प्रातिक्रिया दे

आपका ईमेल पता प्रकाशित नहीं किया जाएगा. आवश्यक फ़ील्ड चिह्नित हैं *

About the Author

virendra singh rathore
virendra singh rathore

virendra singh rathore

संस्थापक और संपादक है, 15 साल से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं । नेशनल,रीजनल चैनल में रिपोर्टिंग का अनुभव । डिजिटल पत्रकार के रूप मे भी सक्रिय हैं.

Search the Archives

Access over the years of investigative journalism and breaking reports