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पात्रता से कम राशन देने और ई-केवाईसी न करने पर विक्रेता को कार्य से हटाया गया

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पात्रता से कम राशन देने के मामले में राशन दुकान सैल्समैन पर कार्रवाई हो गई है । राणापुर तहसील के पाडलवा के सरकारी राशन दुकान सैल्समैने को हटा दिया गया है । हटाए गए सैल्समैन का नाम हितेश पड़वाल है ।

पाडलवा सरकारी दुकान की शिकायत मिली थी कि राशन कम दिया जाता है । साथ ई केवाईसी भी नहीं की जा रही है । शिकायत मिलने के झाबुआ एसडीएम, सत्यनारायण दर्रो के निर्देश पर आशीष आजाद, कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी, ने पाडलवा तहसील राणापुर की शासकीय उचित मूल्य दुकान के विक्रेता, हितेश पडवाल, के खिलाफ की गई शिकायत पर जांच की गई।

पात्रता से कम राशन देने पर कार्रवाई ।

पात्रता से कम राशन देने की हुई थी शिकायत ।

शिकायत में आरोप था कि विक्रेता पात्र हितग्राहियों को निर्धारित मात्रा से कम राशन दे रहा था। इस शिकायत की जांच 28 सितंबर 2024 को पंचों की उपस्थिति में की गई, जिसमें आरोप सही पाए गए। इसके अतिरिक्त, विक्रेता द्वारा बहुत कम संख्या में हितग्राहियों की ई-केवाईसी भी की गई थी, जो नियमों का उल्लंघन है।

जांच के परिणामस्वरूप, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) ने विक्रेता श्री हितेश पडवाल को सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के तहत कार्य से हटाने और भविष्य में किसी भी अन्य शासकीय उचित मूल्य दुकान के संचालन से प्रतिबंधित करने का आदेश जारी किया।

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