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शराब पीकर गाड़ी चलाई, 17,000 रुपये का जुर्माना भरना पड़ा!

झाबुआ जिले के कल्याणपुरा में शराब पीकर वाहन चलाना एक युवक को भारी पड़ गया। पुलिस ने उसे रोककर मेडिकल जांच करवाई, जिसमें शराब के नशे में होने की पुष्टि हुई। कोर्ट ने उसे 17,000 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई

क्या है मामला?

झाबुआ पुलिस अधीक्षक पद्मविलोचन शुक्ल के निर्देश पर जिले में शराब पीकर वाहन चलाने वालों के खिलाफ सख्ती की जा रही है। इसी अभियान के तहत कल्याणपुरा थाना प्रभारी निरीक्षक निर्भय सिंह भूरिया और उनकी टीम ने वाहन चेकिंग के दौरान संजय बारिया (निवासी रंगपुरा) को रोका। मेडिकल जांच में शराब पीकर गाड़ी चलाने की पुष्टि होने पर पुलिस ने मोटर व्हीकल एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत चालान बनाकर मामला कोर्ट में पेश किया

कोर्ट का फैसला

झाबुआ के जे.एम.एफ.सी. न्यायाधीश बलराम मीणा ने सुनवाई के बाद संजय बारिया को 17,000 रुपये के जुर्माने से दंडित किया

पुलिस की सख्ती जारी

कल्याणपुरा पुलिस की इस कार्रवाई में निरीक्षक निर्भय सिंह भूरिया, सउनि चंदरलाल सोलंकी, प्र.आर. हिम्मत सिंह, आर. महेश और आर. देवा मोहनिया का विशेष योगदान रहा। पुलिस ने अपील की है कि नशे में वाहन चलाने से बचें, वरना भारी जुर्माना और कानूनी कार्रवाई झेलनी पड़ सकती है