झाबुआ, 1 अगस्त।
पेटलावद क्षेत्र में वर्ष 2021 में घटित तीन लोगों की नृशंस हत्या के सनसनीखेज मामले में न्यायालय ने बड़ा फैसला सुनाया है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश श्री ओमप्रकाश बोहरा की अदालत ने आरोपियों कमल उर्फ कोमलिया और बादर को दोषी मानते हुए धारा 302 के तहत आजीवन कारावास तथा धारा 360 में 10-10 वर्ष का सश्रम कारावास और 50000-50000 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
इस मामले में शासन की ओर से विशेष लोक अभियोजक श्री प्यारे लाल चौहान ने पक्ष रखा। सहायक जिला मीडिया प्रभारी सुश्री सूरज वैरागी ने बताया कि यह प्रकरण जिला प्रशासन द्वारा चिन्हित एवं सनसनीखेज घोषित किया गया था।

घटना का विवरण: घर में सो रहे परिवार की हत्या
घटना 24 जून 2021 की रात की है, जब ग्राम बोरिया के एक घर में सो रहे वृद्ध दंपती पांगलिया और फुंदीबाई तथा 16 वर्षीय बालिका की कुल्हाड़ी और लोहे की सब्बल से हत्या कर दी गई थी। सुबह जब परिजन घर पहुँचे तो उन्होंने तीनों के शव खून से लथपथ हालत में देखे। जांच के दौरान घटनास्थल के पास से आधार कार्ड, चाबी का गुच्छा व अन्य वस्तुएँ मिलीं, जिससे आरोपियों की पहचान में मदद मिली।
पूछताछ में आरोपियों कमल और बादर ने अपना अपराध स्वीकार किया। उनके मेमोरेण्डम के आधार पर खून से सनी कुल्हाड़ी, सब्बल, कपड़े और अन्य सबूत बरामद किए गए। संपूर्ण विवेचना के बाद आरोपियों के खिलाफ मामला न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।
मजबूत साक्ष्य और तर्कों से अभियोजन ने साबित किया दोष
विचारण के दौरान अभियोजन पक्ष ने सशक्त मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करते हुए यह सिद्ध किया कि दोनों आरोपियों ने योजना बनाकर मृतकों की हत्या की। न्यायालय ने सभी साक्ष्यों और तर्कों को स्वीकारते हुए कमल गामड़ और बादर मैडा को दोषी ठहराया।
अदालत के इस निर्णय के बाद मृतकों के परिजनों और स्थानीय समाज में न्याय मिलने की भावना के साथ संतोष व्यक्त किया गया।
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